फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जमानतगीर के विरुद्ध जारी किए गए वसूली वारंट पर कार्रवाई न किए जाने पर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को न्यायालय ने तलब किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने राज्य बनाम जामिदार पातीराम आदि पर धारा 446 थाना मऊदरवाजा की पत्रावली लंबित है। जिसमें जमानतीगण पतिराम व राम भरोसे के बंध पत्र 22 नवंबर 2022 के आदेश पर जप्त कर उनके विरुद्ध वसूली वारंट जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया था। जमानतीयों के विरुद्ध जारी वसूली वारंट पर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा से आख्या प्रेषित की गई कि पातीराम पुत्र कैलाश घर पर मौजूद नहीं मिला तथा विक्की गिहार पुत्र विक्रम धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 3 जून जिला कारागार में निरुद्ध है। न्यायालय ने 26 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है कि किन आधार पर उक्त मामले में जमानतियों के विरुद्ध जारी वसूली वारंट का तामीला न कराकर आख्या प्रस्तुत की गई है कि जमानती पातीराम घर पर मौजूद नहीं मिले, जबकि अन्य जमानती रामभरोसे के विरुद्ध जारी वसूली वारंट तामीला व अदम तामीला अभी तक वापस क्यों नहीं प्राप्त कराए गए हैं। –
मऊदरवाजा थानाध्यक्ष न्यायालय में तलब
