नियत तिथि पर हो उपस्थित, हो सकता है सात दिन का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी बुरे फंस गये है। अदालत ने आदेश दिया है कि नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अवगत कराये कि उनके विरुद्ध दर्ज किए गए मामला धारा 349 के अंतर्गत क्यों ना उन्हें 7 दिन के साधारण कारावास से दंडित करते हुए जिला कारागार में निरुद्ध किया जाए। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 307 के मामले में पूर्व में नियत तिथि 30 जनवरी को न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद एवं थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद को विस्तृत आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया था कि वह प्रकाण के संदर्भ में अपना लिखित स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष 8 फरवरी को प्रस्तुत करें।

विदित होता है कि कार्यालय द्वारा आदेश की प्रति थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद को प्रेषित की गई, जबकि पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु प्रेषित नहीं की गई जो कि कार्यालय लिपिक के कार्य आचरण के विरुद्ध है। जिसके संबंध में कार्यालय लिपिक पृथक से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। न्यायालय ने 30 जनवरी 2024 के अनुपालन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए लिखित स्पष्टीकरण आहूत किया गया था, किंतु आज तक मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष द्वारा कोई लिखित स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष के विरुद्ध पूर्व ने तिथि पर धारा 349 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए नोटिस निर्गत किया गया था। जिसका कोई उत्तर थानाध्यक्ष मोहम्मद द्वारा नहीं दिया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अदालत ने इस कृत्य के लिए थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद को निर्देशित किया है कि 12 फरवरी को न्यायालय के समक्ष समय 10:30 पर उपस्थित होकर अवगत कराये कि उनके विरुद्ध धारा 349 के अंतर्गत उन्हें 7 दिन के साधारण कारावास से दंडित करते हुए जिला कारागार निरुद्ध क्यों न किया जाए।
