मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

समृद्धि न्यूज। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम धमाके में आरोपी को निर्दोष छोडऩे के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाती देगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई, जिसमें 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी किया गया। फडणवीस ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने आज अभियोजन पक्ष को फटकार लगाते हुए गवाही से लेकर पहचान परेड की प्रक्रिया तक पर सवाल उठाए। इसके साथ कोर्ट ने हर एक दोषी को बरी करते हुए 25 हजार रुपये के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल, इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद निचली अदालत के फैसलों को पलटते हुए सभी 12 लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में 189 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

 

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