मुख्य मार्ग से आठ मीटर की दूरी पर होनी चाहिए: ईओ
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्ग के किनारे बनवाये जा रहे नाले के मानक को दर किनार कर ठेकेदार अपने मनमाफिक नाले की खुदाई कर निर्माण कराया जा रहा है। जबकि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सडक़ के किनारे नाला खुदाइ के लिए आठ मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। फतेहगढ़ कोतवाली छोटी जेल चौराहे मार्ग के किनारे बनाये जा रहे नाले का कोई मानक नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिसका जैसा असर उसी हिसाब से नाले की खुदाई का निर्माण ठेकेदार करवा रहा है। किसी की दुकान से सटाकर तो किसी के खाली पड़े प्लाट से काफी दूरी पर नाले की खुदाई कराई गयी है। नगर पालिका का अपना एक मानक है कि जब भी अतिक्रमण हटवाया जाये, या अभियान चलाया जाता है तो नाली और नाले के ऊपर यदि कोई निर्माण है तो अतिक्रमण की हद में माना जाता है, यदि नाले से पीछे किसी ने निर्माण कर रखा है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। इसी बात को ध्यान में रखकर निर्माण से पूर्व नाले की खुदाई मनािफक करायी गई है। जिससे कभी अतिक्रमण अभियान चले तो जिन रसूकदार लोगों के मकान के छज्जे व चबूतरे अतिक्रमण की हद में आ रहे है वह पूरी तरह सुरिक्षत बने रहे। जब इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्य सडक़ से आठ मीटर की दूरी पर नाला निर्माण कराने का मानक है। यदि ठेकेदार मानक के अनुरुप कार्य नहीं करा रहा है तो जांच करायेंगे।
मानक विहीन नाले की खुदाई करा रहा है नगर पालिका का ठेकेदार
