फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कैंट भूमि पर अवैध रुप से संचालित नेशनल पब्किल स्कूल की शिकायत पर डीएम ने तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। जिसकी जांच आख्या के आधार पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई।
यूनुस अंसारी पुत्र अब्दुल शकूर पूर्व हवलदार राजपूत रेजीमेन्ट ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसमें दर्शाया कि नेशनल पब्लिक स्कूल जू0हा0स्कूल फतेहगढ़ की मान्यता कैन्ट परिसर की भूमि पर अवैध रूप से ली गयी है। डीएम ने विद्यालय/भवन की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुये, गठित समिति को प्रकरण के सम्बन्ध में जांच आख्या कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। समिति द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र एवं संलग्नकों तथा विद्यालय/भवन की जौंचोपरान्त उप जिलाधिकारी सदर द्वारा आख्या प्रेषित की गयी। 17 जून 2022 के माध्यम से प्रबन्धक नेशनल पब्लिक स्कूल निकट कैन्ट चौराहा फतेहगढ़ से उन्हे मामले से सम्बन्धित समस्त अभिलेखीय साक्ष्य एवं अपना अभिकथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। प्रबंधक रेहाना खान द्वारा अपना प्रतिउतार प्रस्तुत करके यह कथन किया गया कि सर्वे संख्या-228 कैन्ट फतेहगढ़ प्रार्थिनी के स्व0 पति मो0 इस्माइल खान के पुरखों के समय से रक्षा सम्पदा अधिकारी लखनऊ कैन्ट के जी0एल0आच्छ में कुटुम्ब अधिवासी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। बाबू, अमीर हुसैन, स्व0 मो0 इस्माईल के पितामाह थे। रक्षा सम्पदा अधिकारी लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त जी0एल0आर0 की छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, वर्तमान में बाबू अमीर हुसैन के विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थिनी व उसका पुत्र अन्बर खां व अत्तद खां निवासी 220 कैन्ट फतेहगढ़ तथा मसूद एडवोकेट निवासीगण बंगला नम्बर-18 कैण्ट फतेहगढ़ है। बाबू अमीर हुसैन का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते स्व0 मो0 इस्माईल खां को उक्त भूमि का किरायानामा लिखने का पूर्ण अधिकार है। स्व0 डॉ0 जहीर हुसैन व गोठ इस्माईल खां तथा प्रार्थिनी द्वारा छावनी परिषद में हाउस टैक्स जमा करने की रसीदों की छायाप्रतियां इस प्रार्थना के साथ संलग्न हैं। समस्त अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट विदित है कि जिस भूमि पर विद्यालय के स्त्थापित होने का विवाद है, वह भूमि विद्यालय की नहीं है, अपितु प्रबन्धिका रेहाना खान ने अपने पति इस्माईल खां से पंजीकृत किरायानामा 26 दिसम्बर 2013 निष्पादित कराकर विद्यालय संचालन का कार्य किया जा रहा है। अभिलेखों के अवलोकन में यह तथ्य सम्पुष्ट नहीं हो पाता कि इस्माईल खां को उक्त भूमि का किरायानामा निष्यादित करने का अधिकार रहा था, यह भी एक तथ्य है कि विवादित बिन्दुओं के प्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रेषित किये गये पत्र के क्रम में मुख्य अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी। कई बार युनुस अंसारी ने विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की मांग की गई। जांच समिति ने 14 अगस्त 2024 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पता चला कि विद्यालय प्रबंधिका द्वारा छावनी परिषद से विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं ली गई थी। कैंटोमेंट बोर्ड की भूमि से विधिक रुप से बेदखल किये जाने के दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता हेतु निर्गत शासनादेश बेसिक शिक्षा अनुभाग-३ लखनऊ में निहित प्रावधानों के अनुपालन हेतु नेशनल पब्लिक स्कूल जू0हा0स्कूल फतेहगढ़ की मान्यता प्रत्याहरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रबंधिका रिहाना खान द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिकथन संतोषजनक न पाये जाने पर जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव के द्वारा 2 जून को नेशनल पब्लिक स्कूल जू0हा0स्कूल फतेहगढ़ की मान्यता प्रत्याहरण करने हेतु निर्देशित किया गया। जांच समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा दिये गये निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी गौतम प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल जू0हा0स्कूल फतेहगढ़ की मान्यता रद्द कर दी है।
यूनुस अंसारी की शिकायत पर नेशनल पब्किल स्कूल की मान्यता रद्द
