पांच हजार रुपये का लगाया गया अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने संदीप उर्फ बंटी पुत्र कायम सिंह निवासी पुराहर थाना अलीगंज एटा को दोषी करार देते हुए सात माह दस दिन के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 15 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन उपनिरीक्षक रामचरण वर्मा मय हमराही शमशुल, रावेंद्र सिंह, अरविंद कुमार तलाश वंक्षित वास्ते ग्राम रिटौल पहुंचे। मुखबिर की सूचना मिली कि अलीगंज मोड़ पर दो मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहकों के इंतजार में खड़े हैं। हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम संदीप उर्फ बंटी बताया। उसके पास 200 ग्राम सफेद पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने संदीप उर्फ बंटी को दोषी करार देते सात माह दस दिन का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
एनडीपीएस के आरोपी को सात माह दस दिन का कारावास
