कंपिल, समृद्धि न्यूज। प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने में प्रधान पुत्र सहित नौ के खिलाफ गौवध अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपित को मौके से हिरासत में लिया था। हालांकि पुलिस ने आरोपित का चालान नहीं किया। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।
थाना पुलिस ने रविवार सुबह मुखबिर की सूचना पर गांव इकलहरा निवासी मैसर खां के घर छापेमारी कर प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। पुलिस ने एक आरोपित को भी मौके से गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए थे। पुलिस आरोपित व प्रतिबंधित मांस को थाने ले आयी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे गौरक्षक दल जिलाध्यक्ष दानवीर सिंह ने ग्रामीणों के साथ आरोपितों के घर से गौवंश की खाल, हड्डियां आदि बरामद कीं। जिसके बाद दानवीर व ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपितों को भगाने का आरोप लगाकर कंपिल-बदायूं मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। दानवीर सिंह की तहरीर पर सोमवार देर रात इकलहरा निवासी मैसर खां, प्रधान पुत्र जमशाद, ऐसर खां, तेजूब, लेजूम, इशरार, इरशाद व दो अज्ञात के खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत सोमवार देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि हिरासत में लिए गए आरोपित का पुलिस तीन दिन बीतने के बाद भी चालान नहीं किया है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी दिलीप कुमार कंचन ने बताया मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।
