डीएम के आदेश पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” (No Helmet, No Fuel) अभियान लागू

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जनपद में सडक़ सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं हेल्मेट न पहनने से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं में मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नो हेल्मेट, नो फ्यूल रणनीति लागू की गई है। यह अभियान 19 दिसम्बर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। अभियान के तहत जनपद के किसी भी पेट्रोल पम्प पर बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह पहल केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 (हेल्मेट अनिवार्यता) एवं धारा 194डी (उल्लंघन पर दण्ड) के अनुरूप है तथा सुप्रीम कोर्ट सडक़ सुरक्षा समिति की भावना के अनुसार जनहित में उठाया गया कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के तहत सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए बीआईएस मानक वाला हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 177 के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 03 दिवसों के भीतर अपने पेट्रोल पम्प पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की फोटो युक्त-नो हेल्मेटए नो फ्यूल आपका जीवन है अनमोल-शीर्षक वाले दो होर्डिंग्स अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी पेट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रखें जाएं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेल्मेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं और अभियान को सफल बनाएं।

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