फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय में आख्या प्रस्तुत न करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय अभिनितम उपाध्याय ने मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 जुलाई की नियत की है।
राज्य बनाम देवा उर्फ जनवेश धारा 395, 412 व 3/25 के मामले में विशेष लोक अभियोजक द्वारा सूचित किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश १ जुलाई के आलोक में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद द्वारा कोई भी आख्या प्रेषित नहीं की गई। न्यायालय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद/विवेचक को निर्देशित किया गया था कि इस आशय की स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें कि आवेदक द्वारा कथित मोबाइल इस मामले की विवेचना हेतु वांछित है अथवा नहीं। आदेश की प्रति २ जुलाई को पैरोकार को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है तथा कोतवाली प्रभारी द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। न्यायालय ने विवेचक को निर्देशित किया कि लिखित स्पष्टीकरण अपने क्षेत्राधिकारी से अग्रसारित कराते हुए प्रस्तुत करें। उनके द्वारा आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। अगली तिथि तक न्यायालय में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया जाता है तो यह समझा जायेगा कि इस मामले में उनका कुछ भी नहीं कहना है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा। सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 जुलाई की नियत की है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी के खिलाफ नोटिस जारी
