समृद्धि न्यूज। अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। लोकसभा में इस बिल के पेश होने पर हंगामा के आसार हैं।
सरकार लोकसभा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। हालांकि, इस बिल के पेश होने पर हंगामा के आसार हैं, लेकिन गृहमंत्री द्वारा इस बिल को लोकसभा में पेश करने के साथ ही संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का आग्रह किया जाएगा। लिहाजा सभी दल शांत भी हो जाएंगे।
जेल जाने पर अब मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी जाएगी कुर्सी, लोकसभा में सरकार पेश करेगी अहम विधेयक
