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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में महेश पुत्र झब्बूलाल निवासी ग्राम सहरैया शमशाबाद को दोषी करार देते आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते दस वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम मिलकिया पहाड़पुर निवासी चरन सिंह पुत्र ईश्वर दयाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा छोटा भाई हुक्म सिंह अपनी ननिहाल ग्राम शेरइया प्रहलादपुर थाना शमशाबाद लगभग सात वर्षों से अपनी पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है। मुझे दिनांक ०७ अगस्त 2015 को फोन द्वारा मेरे छोटे भाई मान सिंह ने बताया कि तुम्हारे भाई भाई हुकुम सिंह की किसी ने गांव के किनारे दूर खेतों में हत्या कर दी है। जिस पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा थाना पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। विवेचना में महेश का नाम प्रकाश में आया। महेश के विरुद्ध हत्या के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार, की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने महेश को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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