फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। डकैती डालने के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त सुरजीत कुमार को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं इसी मामले में अभियुक्त कुलदीप को दोषमुक्त कर दिया गया।
सन् 1995 में विनय कुमार ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि 23 अगस्त 1995 को वह अपने घर पर मां संतोष व बहन मंजू के साथ मौजूद था। रात्रि 11 बजे पड़ोसी रवीन्द्र पुत्र शिवराज अपने तीन साथियों के साथ आये और मां-बहन से कहा कि बाबूजी ने कागज व रुपये मंगवाये है। वह बैग में रखे है और बैग मुझे दे दो और एक साथी मुख्य दरवाजे की चटकनी बंद करने लगा। परिजनों के साथ बदमाशों की झड़प हो गयी। बदमाश ने तमंचा से गोली चलायी जो मिस हो गयी। शोर शराबा करने पर बदमाश घर से निकलकर भागे। पड़ोसियों के आ जाने पर एक बदमाश को घेरकर पकड़ लिया। उसके साथी रवीन्द्र, कुलदीप भागने में सफल रहे। पकड़े गये बदमाश ने अपना नाम सुरजीत कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सतीश चन्द्र निवासी ग्राम चिलौली कायमगंज बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त सुरजीत कुमार को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं इसी मामले में अभियुक्त कुलदीप को दोषमुक्त कर दिया गया।
डकैती डालने के प्रयास में एक को तीन वर्ष का कारावास, एक दोषमुक्त
