फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। झूठा परिवाद दर्ज कर अदालत का वक्त जाया करने के मामले में न्यायालय ने वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा ३४४ की कार्यवाही करने के आदेश दिये है।परिवादी जितेन्द्र कुमार ने पड़ोसी नीतू, जीतू पुत्रगण टप्पू, अवधेश पुत्र रामप्रकाश, राजीव पुत्र राधेश्याम, राहुल पुत्र राजेश, विपिन पुत्र अशोक पर शराब पीकर गाली-गलौज करने व घर में घुसकर मारपीट करने व नगदी व जेवरात लूट लेने का संबंधी परिवाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के यहां दर्ज कराया था। अदालत द्वारा सुनवाई के दौरान साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों से मामला झूठा दर्ज कराये जाना पाया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार ने परिवादी जितेन्द्र व साक्षी क्रांति के खिलाफ धारा ३४४ की कार्यवाही करने के आदेश दिये।
वाद दायर करने वाले वादी व साक्षी पर कार्यवाही के आदेश
