फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जान से मारने की नियत से अपहरण करने के प्रयास के मामले में पीडि़त की ओर दायर 173(4) प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष कादरीगेट को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
जानकारी के अनुसार नेकपुर चौरासी निवासी प्रिन्स कटियार पुत्र बालकिशन ने मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में भाई-बहन व मां सहित पांच लोगों के विरुद्ध 173(4) प्रार्थना पत्र दायर किया। जिसमें कहा कि १८ जुलाई को अपनी दुकान से कादरीगेट जा रहा था, तभी मसेनी आवास विकास मोड के पास नीले रंग की कार के चालक ने मेरी बाइक रोक दी। कार से पूजा वर्मा व उसका भाई दीपक वर्मा तथा मां सुशीला वर्मा पत्नी गयाप्रसाद वर्मा व दो अज्ञात उतरे। पूजा वर्मा ने कहा कि पकड़ कर ले चलो तथा काट-काटकर मार डालेंगे एवं हत्या करने की नियत से अपहरण कर जबरिया गाड़ी में बैठाने लगे। विरोध करने पर दीपक वर्मा ने सिर व हाथ में तमंचो की बट से मारा पीटा और सभी ने गाड़ी में डालने की काफी कोशिश की, परन्तु किसी तरह से बचकर इनके चंगुल से छूट गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गये। जिन्हे देखकर आरोपीगण मौके से जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कादरीगेट को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
मां-बेटी सहित पांच के विरुद्ध मुकदमे के आदेश
