फर्जी कागजात से पेट्रोल पंप लेने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। फर्जी तरीके से प्रपत्र व शपथ पत्र आदि लगाकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पेट्रोल पम्प लगाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह ने राजेपुर थानाध्यक्ष को भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
जानकारी के अनुसार थाना राजेपुर के अंतर्गत ग्राम खंडौली निवासी अनिल कुमार सिंह पुत्र जागेश्वर पाल ने थानाकादरी गेट की आवास विकास कालोनी निवासी शैतान सिंह शाक्य के पुत्र अवनीश शाक्य व अशोक कुमार पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम जौरा कायमगंज के खिलाफ अधिवक्ता डॉ0 दीपक द्विवेदी के माध्यम से वाद दायर किया था। जिसमें अनिल कुमार ने कहा कि ग्राम कनकापुर अमृतपुर में गाटा संख्या 25 का सहस्वामी है। इसी गाटा संख्या में बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड बेलफेयर सोसाइटी आवास विकास के प्रबन्धक अवनीश शाक्य सहखातेदार हैं। इसी गाटा संख्या में अवनीश शाक्य व अशोक कुमार के साथ मिलकर इंडियन ऑयल कारपोरेशन की पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स लेकर उसे संचालित कर रहें हैं। अनिल कुमार ने न्यायालय को बताया कि इंडियन ऑयल की नियमावली के अनुसार सहखातेदार की अनापत्ति लगाना जरुर है, लेकिन अवनीश शाक्य व अशोक कुमार ने फर्जी तरफ से अनिल कुमार को ससुर दर्शा दिया। अवनीश व अशोक ने धोखाधड़ी व फर्जी ढंग से कूटरचित तरीके से अनिल कुमार सिंह का शपथ पत्र तैयार कर इंडियन ऑयल में जमा कर दिये। इंडियन ऑयल कारपोरेशन मार्केटिंग डिवीजन आगरा ने बीते 6 फरवरी 2025 को पत्र जारी कर उसमें ससुर व शपथ पत्र का जिक्र किया। अवनीश शाक्य वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं।
भाजपा नेता सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
