फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एन्टी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने कांस्टेबिल अनिल भदौरिया, सुरेन्द्र सिंह के वेतन रोके जाने का आदेश दिया है।
शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने एन्टी डकैती कोर्ट में अनिल भदौरिया, सुरेन्द्र सिंह, नवनीत कुमार, उपनिरीक्षक दीपक कुमार के विरुद्ध धारा 323, 504, 392 के तहत परिवार वाद दायर किया था। जिसमे सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अनिल भदोरिया के वेतन रोके जाने के लिए कोषाधिकारी जालौन को आदेश दिया तथा अनिल वर्तमान जनपद जालौन में तैनात है व सुरेन्द्र सिंह के वेतन रोके जाने का आदेश दिया। उक्त मामले में दीपक एसआई व नवनीत की पत्रावली हाइकोर्ट में विचारण है।
दो पुलिसकर्मी का वेतन रोकने के आदेश
