स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को स्वंय दो सप्ताह में हटा लेने के आदेश

दो सप्ताह बाद प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण कर दिया जायेगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ठंडी सडक़ पर आईटीआई चौराहे के पास स्थित चार मंजिला शोरूम को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। संबंधित को विगत एक वर्ष में कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। मामले में नगर मजिस्ट्रेट ने निर्माण को स्वयं गिरा लेने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
सिकत्तरबाग निवासी व्यवसायी हरमीत सिंह सलूजा व रेलवे रोड मठिया देवी निवासी मनोज कुमार गुप्ता का ठंडी सडक़ आईटीआई चौराहे के पास चार मंजिला फर्नीचर हाउस है। जिसे स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के मामले में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया 2023 से शुरू की गई थी। तब से अब तक संबंधित को छह नोटिस जारी किए गए। हालांकि नोटिस तामील होने के बावजूद शोरूम मालिक नियत प्राधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में नगर मंजिस्ट्रेट ने किये गये निर्माण को अनाधिकृत घोषित करते हुये ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया। नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने बताया कि प्रतिवादीगण को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को स्वंय दो सप्ताह में हटा लेने का विकल्प दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका से तुड़वाया जाएगा।

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