अपहरण के मामले में चार पर दोषसिद्ध, 16 को सुनाई जायेगी सजा
साक्ष्य के अभाव में महिला बरी, पांच आरोपियों की हो चुकी है मौतफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण के मामले में साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त कैलाश, राकेश, जगदीश, अहिवरन को दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर १६ फरवरी की तिथि नियत की गई…
