दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास.
41 हजार रुपये का अर्थदण्डफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अनिल उर्फ झम्मन पुत्र स्व0 जगदीश निवासी हाथीखाना फतेहगढ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 41 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत वर्ष 2020 को कोतवली…
