जानलेवा हमले में चार आरोपियों को 5 वर्ष का कारवास
*11 हजार का अर्थदण्डफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जान से मारने की नियत से फायरिग करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने लालाराम, पप्पू पुत्रगण अभिलाख, विजेंद्र पुत्र रामस्वरूप, हरिओम पुत्र भुजा निवासी ग्राम नौगवा मजरा पटना देवकली थाना कलान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 11 हजार…
