जबावी मुकदमें में एक पक्ष को 5 वर्ष व दूसरे पक्ष को 7 वर्ष का कारावास
*एक पक्ष ने हत्या व दूसरे ने जानलेवा हमले का दर्ज कराया था मुकदमाफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दो पक्षो में जबाबी मुकदमे में हत्या व गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीस राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों से सात को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष व सात वर्ष के…
