ऋण धारकों से कमीशन के रुप में 17 लाख 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया बरखेड़ा द्वारा ऋण धारकों से 17 लाख 10 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में ऋण धारकों ने पूर्व शाखा प्रबंधक व वर्तमान शाखा प्रबंधक के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की है।
हिमांशु गुप्ता पुत्र स्व0 ओमशिव गुप्ता निवासी मोहल्ला लोकमन कायमगंज व अन्य वादी शशी गुप्ता, सोनी गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कृष्ण मुरार गुप्ता, राधारानी गुप्ता, कन्हैया गुप्ता के अलावा सिम्पी पत्नी अनिल कुमार निवासी घसिया चिलौली कायमगंज, गोविन्दा पुत्र राधेमोहन बगिया मंगूलाल ने दायर की याचिका में दर्शाया कि 2022 में विभिन्न तिथियों में व्यापार हेतु तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजीत सिंह ने ऋण (लोन) 9 लाख 50हजार प्रति लगायत 8 वादीगण तथा वादीगण संख्या 9 गोविन्द का 5 लाख रुपये का स्वीकृत किया था। इसके अलावा 5-6 व्यक्तियों के भी शाखा प्रबंधक ने लोन स्वीकृत किये थे। ऋण धारकों को चेक जारी हुए। प्रति ऋण धारकों से एक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिये। पूछने पर शाखा प्रबंधक ने बताया कि तुम लोगों की सुरक्षा मात्र ले रहा हूं। खाता धारक अपने ऋण खातों का संचालन करते आ रहे है। जिसके बाद शाखा प्रबंधक का ट्रांसफर हो गया। नये शाखा प्रबंधक वरुण कुमार एक माह पूर्व हम लोगों के घर आये और कहा कि तुम लोग सरकारी धन से व्यापार कर रहे हो, इसका मुझे भी 10 प्रतिशत कमीशन ऋण धारक दे। खातों से ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन प्रबंधक ने भी तुम सब से 10 प्रतिशत कमीशन लिया है, जिसका 17 लाख 10 हजार रुपये लिये है। जब बैंक पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि ऋण स्वीकृत के समय प्राप्त एक-एक चेक के जरिए खाता धारकों से 10 प्रतिशत कमीशन निकालकर 17 लाख 10 हजार रुपये धोखाधड़ी कर निकाल लिये। जब पूर्व शाखा प्रबंधक अजीत सिंह कम्पिल शाखा जाकर पूछा तो खामोश रहने को कहा। वर्तमान प्रबंधक वरुण कुमार ने भी 10 कमीशन मांगा। न देने पर खाता बंद करके मुकदमा लिखाने की धमकी दी।
