फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बैंक शाखा प्रबंधक व तत्कालीन शाखा प्रबंधक तथा बैंक कर्मचारियों ने धोखाधड़ी कर युवक से लाखों रुपए की धनराशि हड़प लेने के मामले में न्यायालय में याचिका दायर की।थाना शमसाबाद के ग्राम कलुआपुर सानी निवासी सोनू कुमार पुत्र राकेश सिंह ने दायर की याचिका में दर्शाया कि उसने एक ट्रक संख्या यूपी ७६टी/०204 को इंडसइंड बैंक शाखा कार्यालय निकट आईटीआई चौराहा ठंडी सडक़ से 16 लाख 64 हजार रुपये की सहायता प्राप्त कर 1 जुलाई 2019 को खरीदा था। वर्ष 2021 में अज्ञात चोरों ने 28 जून को चोरी कर लिया। बीमा दावा की धनराशि 7,90875 रुपये 30 अगस्त 2021 को व ७,८९८७५ रुपया ५ जुलाई को बीमा कंपनी चोला मंडलम द्वारा विपक्षी वित्तदाता बैंक में प्रार्थी केखाते में आदा करा दी गई। ऋणा राशि बकाया किस्तों के रूप में 10 लाख 50 हजार रुपया बैंक में जमा करा दिया। मार्जिन मनी का १ लाख ८५ हजार रुपया व अग्रिम बीमा हेतु धनराशि 1 लाख 50 हजार रुपये बैंक के पक्ष में दिये। धनराशि 2965750 जमा की गई, जबकि बैंक का मेरे ऊपर 19 लाख 59 हजार ही बकाया था। बैंक ने 10 लाख 6750 रुपये मेरा अधिक निकाल लिया। धोखाधड़ी की जब इस संदर्भ में जानकारी हुई तो बैंक मैनेजर राजेश पाठक ने बताया कि तुम्हें पुन: लोन कर दिया, जबकि मैंने कोई लोन नहीं लिया था। बैंक मैनेजर राजेश पाठक ने बैंक कर्मचारियों साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बीमा की राशि दिलाने के नाम पर धोखे से हस्ताक्षर कराकर लोनकर रुपया हड़प लिया।
बैंक शाखा प्रबंधक सहित बैंक के तीन कर्मियों पर याचिका दायर
