गलत प्रणाम पत्र जारी कर न्यायालय को गुमराह करने का आरोप
भाजपा के सभासद का भी नाम शामिल
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गलत प्रमाण पत्र जारी करने व न्यायालय को गुमराह करने के मामले में तहसीलदार सदर व लेखपाल सहित तीन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की गई।जनपद बदायूं थाना अलापुर के ग्राम म्यांऊं निवासी ज्ञानचन्द्र पुत्र गंगाधर लाल ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि उन्होंने अपनी पुत्री कंचन का विवाह सुमित वर्मा पुत्र नारदानन्द वर्मा निवासी किराना बाजार फर्रुखाबाद के साथ किया था। पुत्री का भरण पोषण व दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा प्रधान कुटुम्ब न्यायालय बदायूं में चल रहा है। जिसमें वसूली हेतु २३ सितम्बर २०२२ को न्यायालय द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को भेजा गया था। जिसमें मोहल्ले के वर्तमान सभासद प्रबल त्रिपाठी एडवोकेट ने सुमित वर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गलत प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जारी किये प्रमाण पत्र में लिखा कि सुमित के पास कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। इसी तरीके से क्षेत्रीय लेखपाल लगवाक सिंह ने भी अपनी आख्या में सुमित वर्मा के पास कोई चल-अचल सम्पत्ति न होना दर्शाया। तहसीलदार सदर श्रद्धा पाण्डेय ने भी अपनी आख्या में यही दर्शाया। पीडि़त ने बंदोबस्त अधिकारी पांचाल घाट से सुमित के चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिलवाने की मांग की। पीडि़त ने दर्शाया कि सुमित वर्मा व उसके परिवार का पुस्तैनी मकान किराना बाजार में है, सेठगली में एक दुकान है। जिसका मुकदमा सुमित के परिवार वालों ने बंटवारे हेतु सिविल जज सी0डि0 में है, जो विचाराधीन है। वर्तमान में सुमित उसी मकान में रह रहा है, उसी में बड़ी गोदाम है। सुमित की सेठ गली में एक और दुकान है जो एक कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम है। सभासद, क्षेत्रीय लेखपाल व तहसीलदार सदर ने सुमित को अनुचित लाभ देकर कूटरचित फर्जी आख्यायें कुटुम्ब न्यायालय बदायूं को प्रेषित की, तथा न्यायालय को गुमराह करने व धोखा देने का काम किया है।
तहसीलदार सदर व लेखपाल सहित तीन के खिलाफ याचिका दायर
