फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विनय कुमार पुत्र बांकेलाल शुक्ला निवासी मोहल्ला न्यू नवदिया नारायणपुर नियर आर0आर0पी0 स्कूल कानपुर रोड फतेहगढ़ ने प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश, सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रक्षा सिंह, अखिलेश कुमार यादव, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक राममोहन यादव व आरक्षी सत्येंद्र कुमार के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के यहां याचिका दायर की है। बताते चलें कि विनय कुमार शुक्ला एक अधिवक्ता हैं। विनय कुमार शुक्ला का भाई संजय से पैतृक आवासीय भवन में विभाजन के संबंध में विवाद चल रहा है। इसी भवन से लगे संजय के आवास में कोतवाली फतेहगढ़ से सेवानिवृत्ति उप निरीक्षक राम मोहन यादव किराए पर रह रहे थे जो भाई संजय के साथ अविधिक रूप से आपराधिक षडयंत्र कर पीडि़त के अंश को हड़पने में उसकी सहायता कर रहे थे। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा विगत सप्ताह पुलिस अधीक्षक से की गयी थी। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई में उप निरीक्षक राममोहन यादव उक्त आवासीय भवन से निकल गए और आवास खाली कर दिया। जिसको लेकर वह मुझसे रंजिश मानने लगे। उनके द्वारा षड्यंत्र जारी रखा गया। इसी षड्यंत्र के तहत 21 अप्रैल 2025 को समय लगभग 6-7 बजे जब मैं अपने घर पर नहीं था तब सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रक्षा सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, आरक्षी सत्येंद्र कुमार तथा लगभग 6-७ अज्ञात पुलिसकर्मी अचानक पीडि़त के घर में मां-बहन की गाली देते हुए बलपूर्वक घुस गए। जब पीडि़त के घरवालों ने सर्च वारंट मांगा, तो उक्त पुलिसकर्मी अभद्रता करने लगेेेेे और पीडि़त की पत्नी को थप्पड़ों से मारापीटा व धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा पीडि़त के घर के नीचे से लेकर ऊपर तक खोजने लगे और घरेलू कीमती सामान तोडफ़ोड़ दिया तथा पीडि़त की पत्नी से कहा कि अपने वकील पति को बता देना कि राममोहन यादव दरोगा से तो मकान खाली करवा लिया है अब तेरे पति की खैर नहीं। रक्षा सिंह आदि द्वारा पीडि़त को झूठे मुकदमे में फंसाकर जान से मारने व मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी गयी। पीडि़त को अंदेशा है कि उपरोक्त पुलिसकर्मी भाई संजय से मिलकर अवश्य ही पीडि़त के विरुद्ध फर्जी मुकदमे पंजीकृत करवायेंगे। उक्त पुलिसकर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति विवाद में पीडि़त पर बेवजह आपराधिक कार्रवाई की गई है तथा उक्त आपराधिक घटना में चोट लगने से पीडि़त की पत्नी जिसका कि आपरेशन हुआ था, उसके टांके टूट गये और टांकों में सूजन से संक्रमण हो गया है। 12 अप्रैल 2025 को समय करीब सुबह 10:00 बजे से 1:00 बजे के मध्य फतेहगढ़ कोतवाली ने कई बार पीडि़त के घर जाकर बेवजह गाली-गलौज व अभद्रकता की। जिसकी लिखित शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक से की गयी। जिस पर क्षेत्राधिकारी ऐश्वर्या उपाध्याय को जांच एवं उचित कार्रवाई करने के निर्देशित कियागया, लेकिन आज तक उक्त प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 25 अप्रैल 2025 को क्षेत्राधिकारी द्वारा शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे के मध्य पीडि़त को ब्यान हेतु बुलाया गया, तभी वहां पर पहले से कोतवाली फतेहगढ़ प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश, रक्षा सिंह भी मौजूद मिले और सत्य प्रकाश ने स्वयं को रक्षा सिंह आदि के साथ 21 अप्रैल 2025 को 5 से 7 बजे पीडि़त के घर जाना स्वीकार किया। जब पीडि़त को न्याय नहीं मिला, तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
प्रभारी निरीक्षक सहित दो दरोगा, एक आरक्षी व रिटायर्ड दरोगा के खिलाफ याचिका दायर
