फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रार्थी/अभियुक्त ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा है कि ०1 अप्रैल को थाना नवाबगंज की पुलिस द्वारा वारंट पर घर से खाना खाते समय करीब 4 बजे दिन बुलाकर आयी और लगातार थाने में बिठाये रखने के बाद दिनांक 2 अप्रैल को भी चालान नहीं किया। जबकि विधि व्यवस्था के अनुसार मुल्जिम को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को अविधिक रुप से थाने में बैठाये रखा। प्रार्थी/अभियुक्त को लगातार थाने में बिठाये रखने की फुटेज थाना नवाबगंज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। न्यायहित में उक्त मामले में 1 अप्रैल सायं ५ बजे से २ अप्रैल सायं ५ बजे तक की सीसीटीवी फुटेज थाना नवाबगंज से मंगाया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज पेनड्राइव में लेकर थानाध्यक्ष को आख्या के साथ ०४ अप्रैल को तलब किया था, लेकिन थानाध्यक्ष न्यायालय ें में उपस्थित नहीं हुए।
थानाध्यक्ष सीसीटीवी फुटेज के साथ न्यायालय में नहीं हुए उपस्थित
