फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश नि0पेटी सं0 84/23 वाद सं0 448/23 अन्तर्गत धारा 3/3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 में दिनांक 04.04.24 को 03 माह के लिए जिला बदर अभियुक्त शमशाद उर्फ पप्पू पुत्र नाजिम अली निवासी नूरपुर गढिय़ा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को गिरफ्तार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 62/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। जिला बदर अपराधी शमशाद उर्फ पप्पू उपरोक्त द्वारा पूछताँछ पर बताया कि साहब मैं घर पर कुछ जरूरी काम से आ रहा था कि रास्ते में ही आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। अपराधी पर इस मुकदमे के अतिरिकत् मु0अ0सं0 271/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत है। इस दौरान थानाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, उ0नि0 रवि सोलंकी, का0 गुलशन ध्रुव शामिल हैं।
थाना कम्पिल पुलिस ने जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार
