फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कलेक्ट्रेट सभागार में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी की उपस्थित में शीतगृह भण्डारण शुल्क निर्धारण, आलू उत्पादक कृषकों एवं शीतगृह स्वामियों के साथ बैठक कर उनकी समस्यओं को सुना। शीतगृह एसोसिएशन ने वर्ष 2025 में निर्धारित भण्डारण शुल्क सामान्य आलू के लिए रू0 240 प्रति कुन्तल तथा आइसोप्रोपेनॉइल एन-(3-क्लोरोफिनॉइल) कार्बामेट ट्रीटेड चैम्बर में भण्डारण प्रभार शुल्क रू0 270 सहमति व्यक्त की। सहमति वर्ष 2026 के लिए दी है। डीएम ने अनुमोदित कर दिया गया। जनपद के प्रगतिशील कृषकों ने बताया कि विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष आलू की दर कम होने के कारण शीतगृहों में भण्डारण शुल्क न बढ़ाया जाये। डीएम ने शीतगृह स्वामियों/प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि निर्धारित भण्डारण शुल्क पर ही कृषकों के आलू का भण्डारण करें तथा ्र्रकृषकों को भण्डारण सम्बन्धी रसीद एवं तक पट्टी रसीद (तौलपट्टी रसीद) आदि समय से दी जाये तथा आलू भण्डारण सम्बन्धी सूचना एवं भण्डारण प्रभार की दर एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नं0 भी शीतगृह के 2वाई4 फिट के आकार के सूचना पट पर पठनीय भाषा में अवश्य प्रदर्शित की जाये। शीतगृहों में आलू भण्डार प्रभार प्रति पैकेट न लेकर प्रति कुन्तल की दर से लिया जाये। शीतगृह संघ के अध्यक्ष अजय गंगवार, सचिव मनोज रस्तोगी, उमेश अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, वारिज राजपूत, नारद सिंह, धु्रव राजपूत, सुधीर कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।
आलू भण्डारण का शुल्क निर्धारण हुआ 240 व शुगर फ्री 270 रुपये कुंतल
