खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा संग्रहित किये नमूनों में 6 फेल, मुकदमे की तैयारी

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं खाद्य/पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के लिए खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी कर नमूने संग्रह किये थे। जांच के दौरान 6 नमूने फेल हो गये। सभी ६ कारोबारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।
सहायक आयुक्त खाद्य सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षाधिकारी बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरुण कुमार मिश्रा, आशीष कुमार वर्मा ने विगत माह में छापेमारी की थी। जो जांच के दौरान फेल हो गये है। खाद्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि टीम ने १६ फरवरी को फतेहपुर जहानगंज रोड स्थित हरिओम पुत्र लज्जाराम के प्रतिष्ठान पर विटामिन बी कॉम्पलेक्स लाइसिस सिरप का नमूना लिया था। जो जांच में मिथ्याछाप निकला। टीम ने २२ मार्च को मीरा दरवाजा शमशाबाद स्थित मोहम्मद हसीन पुत्र मोहम्मद नईम के प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर सरसों का तेल का नमूना जांच अधोमानक निकला। टीम ने १८ मार्च को बेवर रोड मोहम्मदाबाद स्थित अवधेश कुमार पुत्र दयाराम के प्रतिष्ठान से रंगीन कचरी का नमूना लिया था। जो जांच में असुरक्षित निकला। २२ मार्च को मीरा दरवाजा शमशाबाद स्थित कमलेश कुमार पुत्र जगराम शर्मा के प्रतिष्ठान से सरसों के तेल का नमूना जांच के लिए संग्रह किया गया था, जो जांच के दौरान अधोमानक निकला। २० फरवरी को गंगा रोड मो0 गोदाम शमशाबाद स्थित आफताब अली पुत्र नूर अली के मेडिकल स्टोर से प्रोटीन पाउडर का सैम्पल लिया था, जो जांच के दौरान मिथ्याछाप निकला। २० फरवरी को कायमगंज रोड फैजबाग स्थित अंकित कुमार पुत्र इन्द्रेश कुमार के मेडिकल स्टोर से टीम ने सिरप का सैम्पल लिया था, जो जांच के दौरान मिथ्याछाप निकला। रिपोर्ट के आधार पर टीम ने सभी खाद्य कारोबारियों को नोटिस भेज दिया है। वाद स्वीकृति हेतु पत्रावली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को प्रेषित की गई है। स्वीकृति मिलने पर वाद न्यायालय में दायर किया जायेगा। खाद्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि असुरक्षित मामलों में कारावास व अर्थदंड का प्राविधान है। अधोमानक मामलों में अधिकतम अर्थदण्ड ५ लाख रुपया है।

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