फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विषेश पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया तथा मुकदमा वादी के विरूद्ध कार्यवाही की है।
23 अक्टूबर 2020 को कोतवाली कायमगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा कि 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे वादी की 15 वर्षीय बहन को एटा अलीगंज के गेवर अब्दुल्लापुर निवासी शकील पुत्र जमादार बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके साथ ही परिवार की ही 14 वर्षीय पुत्री को सौरभ पुत्र बहोरन निवासी ललई कायमगंज भी भगा ले गया था। पुलिस ने पहले धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना उपरांत आरोपियों पर पास्को,120बी, 344 व 376 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया। दोनों ओर से दलीले पेश की गई। इसी मामले में अपर जिला जज विषेश पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए धारा ३६३, ३६६, ३७६, १२०बी, ३४४ व धारा ३/४ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ के लगाए गये आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त शकील व सौरभ को दोषमुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने मुकदमा वादी के खिलाफ धारा २२ के तहत कार्यवाही की है।
पॉस्को एक्ट के मामले में दो दोषमुक्त, वादी पर कार्यवाही
