फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी ने अजयपाल पुत्र रामखिलाड़ी कठेरिया निवासी बीसलपुर बागर नबाबगंज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किय हेै।
विगत आठ वर्ष पूर्व थाना नबाबगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 11 जुलाई 2016 को मेरी पुत्री 14 वर्षीय घर पर अकेली थी, तभी समय करीब दिन के लगभग 11 बजे गॉव अजयपाल घर के अंदर घुस आया।
मेरी पुत्री को जबरदस्ती पकडक़र अश्लील हरकतें करने लगा। जब मेरी पुत्री चिल्लाई तो मेरी पत्नी व छोटी पुत्री आ गई, तभी अजयपाल मेरी पुत्री को छोडक़र भाग गया। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अजयपाल को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
