फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दुष्कर्म के आरोपी गजाधर पुत्र झम्मन सिंह निवासी समोटी सिढ़पुरा कासगंज को अपर जिला जज पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार देते 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 6 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के निवासी एक युवक ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में दर्शाया था कि 26 सितम्बर 2018 को मैं करीब 11 बजे जानवर चराने खेत पर गया था। मेरी पुत्री 3 वर्षीय, भतीजी 4 वर्षीय, मेरा भतीजा 4 वर्षीय घर से घेर पर जा रहे थे, मंदिर के बाहर गेट पर मंदिर के पुजारी गजाधर सिंह उर्फ गोविंददास ने मेरी पुत्री को प्रसाद देने कर लिए बुलाया और पुत्री को अंदर ले गया। भतीजे-भतीजी को घर की तरफ भगा दिया। इस बीच मेरा छोटा भाई घर से बकरी लेकर घेर की तरफ जा रहा था। मंदिर के अंदर से मेरी पुत्री की चिल्लाने की आवाज आई तो मेरा भाई दौडक़र मंदिर के अन्दर घुसा तो देखा कि आरोपी गजाधर कमरे में पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मेरे भाई व गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने साथ लेकर पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त गजाधर उर्फ गोविंद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास, 50 हजार का अर्थदण्ड
