पांच हजार रुपए लगाया गया अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अवैध गतिविधियों व समाज में भय व्याप्त करने के मामले में सहोरन, रामबरन पुत्रगण पुत्तूलाल निवासी टिलिया मुड़ौल कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गैंगेस्टर में सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
