सभी विद्यालयों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का किया जाये गठन
नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद बने
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्कूल बस संचालकों की बैठक सम्पन्न हुई।
एआरटीओ ने बताया कि जनपद में 468 स्कूल वाहन पंजीकृत है, जिनमें से 118 वाहनों की फिटनेस समाप्त हो गई है। जिनमे से 40 वाहन 15 वर्ष पुराने है, जबकि स्कूली वाहनों की उम्र 15 वर्ष है। 231 वाहनों के परमिट समाप्त हो गए है। 1जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिसमे 62 वाहनों का चालान तथा 26 वाहनों को सीज किया गया है।
डीएम ने निर्देशित किया कि जो वाहन 15 वर्ष पुराने है उनका पंजीकरण एक सप्ताह में निरस्त कराये व जिनकी फिटनेस खत्म हो गई है उनकी फिटनेस एक सप्ताह में कराये न कराने पर विधिक कार्यवाही की जाये। सभी विद्यालयों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। सभी ड्राइवरों का आई टेस्ट व पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाये। सभी वाहनों में जीपीएस व गति मापक यंत्र लगवाया जाये। वाहनों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा न चलाया जाये। सभी वाहनों पर स्कूल प्रिंसिपल का नंबर लिखा हो। बस में फस्र्ट एड बॉक्स हो, प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट लगी हो, वाहन में अग्निशमन यंत्र लगे हो, स्कूल वाहन के ड्राइवर व परिचर वर्दी में रहे व आई कार्ड उनके पास हो, विद्यालय में सडक़ सुरक्षा शपथ दिलाई जाये। विद्यालय में कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन लेकर ना आये। सभी विद्यालयों में बच्चों को सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।
नाबालिग छात्रों द्वारा दो पहिया वाहन चलाने के संबंध में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199क के अनुसार मोटर यान के स्वामी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष तक कारावास तथा 25000 के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन का पंजीयन 1 वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा तथा नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही बन सकेगा। डीएम ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर इस आशय के होर्डिंग लगाए जाए तथा नाबालिग से वाहन चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। एआरटीओ प्रवर्तन तथा यातायात विभाग ऐसे वाहनों पर कार्यवाही करने के साथ-साथ विद्यालयों के विरुद्ध भी कार्यवाही करें। बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी व संबंधित मौजूद रहे।
15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जाये निरस्त: डीएम
