गैर इरादातन हत्या के मामले में आरोपी को सात-सात वर्ष का कारावास

पैंतीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रुपए के लेनेदेन को लेकर युवक को छत से फेंकने के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने सुधीर निवासी ग्राम भरखा राजेपुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व पैंतीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते आठ वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम भरखा निवासी नेत्रपाल पुत्र विजय बहादुर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 30 मई 2018 को समय करीब रात बजे रात्रि को मेरा भाई रामवीर अपने घर की छत लेटा था, तभी गांव के रजत ने मेरे भाई से रुपए के लेन-देन को लेकर छत से नीचे फेंक दिया। जिससे उसके शरीर की हड्डियां टूट गईं थीं। इलाज के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा-304/452 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीरज कुमार ने रजत को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व पैंतीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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