लूट व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारावास

60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दुष्कर्म व लूट के मामले में अतिराज पुत्र रतिराम निवासी ग्राम इस्माइलपुर मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते 27 वर्षों पूर्व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम करवलपुर निवासी श्री कृष्ण पुत्र मलखान सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 24/25 जनवरी 1998 की रात को सपरिवार सहित अपने घर सो रहा था। देर रात में घर कई लोग घुस आए और मेरे दोनों बक्सों को खाली कर समान ले जाने लगे। मेरी पत्नी लडक़े ने समान ले जाने का विरोध किया, तो कहा कि हम पुलिस वाले हैं। मैंने उनके हाथों में देशी बंदूक, तमंचे देख लिए, तो मैं चिल्लाया, तो पत्नी व हमको मारापीट और पत्नी बच्चों को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जैसे तैसे मैं खुलकर भागा और चिल्लाता हुआ गांव की तरफ गया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और समान लेकर हरि सिंह ठाकुर, भँवरपाल, अतिराज लेकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर हरि सिंह ठाकुर, अतिराज के विरुद्ध न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के समय हरि सिंह ठाकुर की मौत हो गई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अतिराज को दोषी करार दिया हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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