लूट के मामले में दो अभियुक्तों को सात वर्ष का कारावास

अशोक को आठ हजार रुपए व रामबाबू को पांच हजार रुपए का अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के मामले में अपर जिला जज एंटी डकैती कोर्ट न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजाराम बहेलिया, रामबाबू पुत्र सेवाराम निवासी महमदपुर गनी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
विगत 24 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम चिलसरा निवासी मुहम्मद सुलेमान पुत्र मियांजान ने जीआरपी पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मैं व मुहम्मद उमर, इलियास खां दातागंज बदायू से उर्स में शामिल होकर आ रहे थे। देर हो जाने के कारण शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रुक गए थे। रात्रि लगभग डेढ़ बजे कुछ बदमाश अवैध तमंचे लेकर आए और हमे डराकर उमर से 465 रुपए व एक घड़ी, इलियास से 53 रुपए तथा मुझसे 88 रुपए छीन लिए। कुछ समय बाद पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों ने ही हमारे से घटना कारित की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अभियुक्त अशोक कुमार सात वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। वहीं रामबाबू को सात वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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