महिला से मारपीट के मामले दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास

30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी अभिनितम उपाध्याय ने दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में सुभाष, जयचंद्र पुत्रगण रामविलास निवासी शीशमबाग कैंट फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 11 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला निवासी शीशमबाग निवासी राहुल पुत्र रामसिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 23 अक्टूबर 2014 को मेरी मां उर्मिला देवी अपने घर के सामने खड़ी थीं, तभी पड़ोस के रहने वाले सुभाष, जयचंद्र नशे की हालत में आए और मेरी मां को जातिसूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने सुभाष, जयचंद्र को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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