फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तत्कालीन नायाब तहसीलदार के आवास पर चोरी करने वाले आरोपी घनश्याम शुक्ला ने चुन्नू उर्फ चुन्नूलाल नाई पुत्र नन्हेलाल निवासी मोहल्ला रकाबगंज मऊदरवाजा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी करार देते हुए 6 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बीते 38 वर्षों पूर्व रामनरायन तत्कालीन नायाब तहसीलदार सदर ने थाना मऊदरवाजा पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि 23 व 24 जुलाई 1986 की मध्य रात्रि में अज्ञात चोर तहसील परिसर में मेरे सरकारी आवास की दीवार फांदकर अंदर घुस आए तथा किचिन के दरवाजे पर लगा ताला खोलकर अंदर घुस गए। अंदर के कमरे में पहुंचकर एक बक्सा उठा ले गए। जिसमे मेरे शैच्छिक प्रमाण पत्र, 2400 रुपये नगद, एक कंबल, एक जोड़ी पायल, एक सोने की नथुनी, दो अंगूठी चांदी की चोरी हो गयी थी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार परचोर व चोरी के माल को बरामद कर चुन्नू, रज्जन, राजेन्द्र, घनश्याम के विरुद्धन्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व अभियोजन की पैरवी के आधार न्यायधीश घनश्याम शुक्ला ने चुन्नू को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारवास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। घनश्याम की पत्रावली पृथक हो गई। मुकदमा विचारण के समय रज्जन व राजेन्द्र की मृत्यु हो गयी थी।
