पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम न्यायाधीश मेराज अहमद ने सलमान उर्फ भूरा पुत्र अनोखे लाल निवासी ग्राम पपड़ी कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते नौ वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज के ग्राम युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी पत्नी व दस वर्षीय पुत्री ०७ मई 2017 को बरामदे में सो रही थी, तभी सलमान जो कि घर की छत से नीचे आकर मेरी पुत्री का मुंह दबाकर जबरदस्ती गलत काम किया। चीख पुकार की आवाज सुनकर घर के परिजन आ गए। जिस पर आरोपी भाग गया। पुत्री की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश ने सलमान उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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