किशोर के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास

पचास हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अनुज पुत्र भईयालाल राजपूत निवासी ग्राम सुदन मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते नौ वर्षों पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के एक ग्राम की महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे आठ वर्षीय पुत्र को बुखार आ रहा था। 18 जुलाई 2017 को पुत्र को नहला रही थी। उसके अंडरवियर में रक्त लगा हुआ था। उससे पूछने पर बताया कि मंै शाम को प्राइमरी स्कूल पर खेल रहा था। शाम को अनुज ने मुझे सडक़ के किनारे झाडिय़ों में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गयी। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य गवाह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, भानु प्रकाश मिश्र की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने अनुज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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