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महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास

62 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज त्वरित प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दुष्कर्म के मामले में राघवेंद्र पुत्र ब्रजनदंन निवासी जिजौटा कम्पिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास से दण्डित किया है।
बीते 2 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम निवासिनी महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया की 17 जुलाई 2022 को सुबह करीब 7 बजे स्नान कर रही थी। पीडि़ता के ससुर गॉव में दूध लेने के लिए गए थे। इसी बीच राघवेन्द्र दरवाजा खोलकर घर मे घुस आया और मुझे जबरन कमरे में खींच कर बेडकर पर गिराकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। चीखने चिल्लाने पर मुंह बंद कर मारपीट करने लगा और यह कहकर गया कि मैं रोजाना आऊँगा। तू मेरा क्या कर लेगी और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। राघवेंद्र दबंग किस्म का व्यक्ति है। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार, संजीव कुमार पाल की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने राघवेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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