फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ल ने उ0प्र0 राज्य बनाम उप निरीक्षक दीपक कुमार के मामले में पीडि़त पंकज यादव की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध कई तिथियों में एन0बी0डब्लू0 जारी थे एवं न्यायालय द्वारा अभियुक्त का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया जा चुका है, परन्तु अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एन0बी0डब्लू0 एवं धारा 82 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त पुलिस कर्मचारी है एवं कानून का पूर्ण ज्ञान है। इसके बावजूद भी न्यायालय के आदेश की निरन्तर अनदेखी/अवमानना कर रहा है। न्यायालय से जारी उद्घोषणा हुए 30 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इसके उपरांत अभियुक्त न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 174ए भा0द0सं0 की श्रेणी में आता है। अभिुयक्त दीपक कुमार उप निरीक्षक के विरुद्ध धारा 174ए भा0द0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही करने की याचना की गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुन: अंतिम अवसर के साथ अभियुक्त तत्कालीन उप निरीक्षक दीपक कुमार थाना कोतवाली फतेहगढ़ वर्तमान तैनाती थाना चकरनगर इटावा के विरुद्ध एन0बी0डब्लू एवं धारा 82 द0प्र0सं0 की आदेशिका निष्पादन हेतु पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित की जाये। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश का अभी भी अनुपालन नहीं किया जाता, तो संबंधित अधिकारीगण के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही करने हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संदर्भित कर दिया जायेगा। उक्त पत्रावली अग्रिम तिथि 18.02.2024 को पेश करने के आदेश जारी किये गये हैं।
