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किशोरी के अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों तीन-तीन वर्ष का कारावास

तीनों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से कियागया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव विशेष पॉक्सो एक्ट सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के मामले में रोहित पुत्र राजेंद्र सिंह, रोशन पुत्र मुन्ना लाला निवासीगण नरकसा अंबेडकर नगर फर्रुखाबाद, विशाल पुत्र राजबहादुर निवासी कछियाना फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व सभी अभियुक्तों को 25000-25000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
बीते 9 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी पुत्री को 25 अप्रैल २०16 को समय करीब 4:00 बजे रोहित निवासी नरकसा, विशाल निवासी कछियाना, रोशन निवासी नरकसा व गोपी व दो लोग अज्ञात मेरी बेटी को बहला फुसलाकर गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर रोहित, विशाल, रोशन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रोहित, विशाल, रोशन तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की धनराशी पीड़ि़ता को प्रतिकर के रूप में अदा करनी होगी।

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