19 वर्ष वाद पीड़ित पक्ष को मिला न्याय,10-10 हजार रुपये किया गया जुर्माना…..
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने 19 साल पूर्व एसडीएम कायमगंज की कोर्ट में हंगामा करने और ग्रामीण को धमकी देने के मुकदमे में दो भाइयों समेत तीन को दोषी पाकर एक-एक साल की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेश का लाभ देकर दोषमुक्त किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बरझाला निवासी संतोष कुमार ने कायमगंज गिर्द में वर्ष 2003 में जमीन का बैनामा कराया था। उसकी जमीन के पूर्व में सय्यद आले हसन का खेत था। जिस जमीन का उसने बैनामा कराया था, वह जमीन आले हसन लेना चाहते थे। बैनामा कराने के बाद आले हसन ने कई बार उसको जमीन छोड़ कर जाने की धमकी दी, लेकिन उसने जमीन नहीं छोड़ी। इससे आले हसन उससे रंजिश मानने लगा। 20 मार्च 2003 को आले हसन और सय्यद आरिफ ने उस पर हमला भी किया। जिसका मुकदमा कोर्ट के आदेश पर एक मई 2003 में कोतवाली में दर्ज कराया था। इससे आरोपी उससे और रंजिश मानने लगे। उसके खेत की मेड़ तोड़ दी। मेड़बंदी का मुकदमा दायर करने के लिए एसडीएम कायमगंज की कोर्ट में 16 जुलाई 2003 को गया। वह कोर्ट परिसर में था, तभी गांव कला खेल निवासी सय्यद एखलाख हुसैन, सय्यद आरिफ, आले हसन के पुत्र सय्यद मजाहिर हुसैन, सय्यद सैफ जमाल आ गए। इन लोगों ने एसडीएम के सामने कोर्ट में उसको जान से मारने की धमकी देकर जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया। कोर्ट परिसर में हंगामा करने लगे। आरोपियों ने एसडीएम को एक कागज रिसीव करने के लिए दिया। एसडीएम ने बाबू को रिसील कराने के लिए कहा तो वह एसडीएम पर दबाव बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। इससे एसडीएम कोर्ट से उठकर चले गए थे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सगे भाई सय्यद सैफ जमाल, सय्यद मजाहिर हुसैन व सय्यद एखलाख हुसैन को सरकारी कार्य में बाधा डालने व धमकी देने के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी सय्यद आरिफ जमाल को साक्ष्य के अभाव में संदेश का लाभ देकर मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
तीन अभियुक्त को एक-एक साल की सजा….
