हत्या के मामले में तीन पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रेस्टोरेंट में जन्मदिन का सेलिब्रेशन पर कर रहे युवाओं पर कुछ लोगों ने फायरिग कर दी थी। जिसमें एक युवक की हत्या हो गयी थी। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने रोहित पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी बाबरपुर मऊदरवाजा, मनोज राजपूत पुत्र हरिकिशन राजपूत निवासी श्यामनगर, टिंकू शुक्ला पुत्र स्व0 रामनाथ निवासी बजरिया निहालचंद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।

बीते 6 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली पुलिस को अवधेश सिंह चौहान पुत्र स्व0 शिव सिंह चौहान निवासी मोहल्ला मेमरान ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि मेरा पुत्र अर्पित चौहान उर्फ अंशु 24 वर्षीय 20 अक्टूबर 2018 को शाम लगभग 10 बजे अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मनाने हेतु रेलवे रोड स्थित वैशाली रेस्टोरेंट पर गया था। वहां पर पहले से रोहित, मनोज राजपूत, टिंकू शुक्ला व दो अज्ञात लोग रेस्टोरेंट मालिक व अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर रहे थे। इन लोगों के मना करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से मेरे पुत्र के ऊपर फायरिग कर दी थी। जिससे मेरे पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रोहित, मनोज, टिंकू शुक्ला को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *