दहेज हत्या के मामले में दम्पति सहित तीन लोगों पर दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने माईका देवी पत्नी भगवानदास राजपूत, राजू पुत्र भगवानदास, विद्या देवी पत्नी राजू निवासीगण मोहल्ला दीनदयाल बाग फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।
बीते सात वर्षों पूर्व शहर कोतवाली पुलिस को हरगोविंद पुत्र कालीचरण ने दी गयी तहरीर में बताया की मैंने अपनी बहन शीला राजपूत की शादी शैलेन्द्र राजपूत के साथ कि थी। मेरा बहनोई जुआरी, शराबी व्यक्ति है। इस बात को लेकर अक्सर बहन बहनोई में झगड़ा होता रहता था। हम लोगों ने काफी समझाया, परन्तु वह नहीं माना और अक्सर बहन के साथ मारपीट जारी रखी। दिनांक 6 सितम्बर 2017 को सूचना मिली कि शैलेन्द्र, भगवानदास, माईका देवी. राजू, विद्या देवी ने मेरी बहन को जान से मारने की नियत से उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे मेरी बहन गंभीर रूप से जल गयी। जब हम अपने परिवार के साथ बहन की ससुराल गए, तो वहां से पता लगा की शीला लोहिया अस्पताल में भर्ती है। इलाज के समय शीला की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में भगवानदास, माईका, राजू, विद्या देवी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन की ओर से अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने माईका, राजू, विद्या देवी को दोषी करार देते हुए सजा के बिंन्दू पर 26 फरवरी की तिथि नियत की है। मुकदमा विचारण के समय भगवानदास की मृत्यु हो चुकी है।

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