फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला जज गैंगस्टर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने धर्मेंद्र राजपूत उर्फ टर्रा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष 4 माह व 25 दिन के कारवास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
विगत वर्ष 2019 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अजय नरायण ने 1 नवम्बर 2019 को अतुल उर्फ दीपक पुत्र रामकिशन निवासी कुटरा, अर्पित सैनी पुत्र किशोर कुमार निवासी ग्वालटोली, धर्मेंद्र राजपूत उर्फ टर्रा पुत्र शिवराम निवासी श्यामनगर, मिथुन जाटव पुत्र गिरजा शकर निवासी पुलमंडी के विरुद्ध समाज विरोधी गतिविधियों में निवारण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसमें धर्मेंद्र उर्फ टर्रा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था और शेष आरोपी जमानत पर है। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता की शैलेन्द्र सिंह परमार, राजीव भगोलिवाल, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज गैंगस्टर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने धर्मन्द्र उर्फ टर्रा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष 4 माह व 25 कारवास व 10 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।
गैंगस्टर के मामले में एक को तीन वर्ष का कारवास व 10 हजार का जुर्माना.
