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पाक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास, 25 हजार का अर्थदंड

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त लाल सिंह पुत्र रामकुमार उर्फ तन्नू निवासी राजेपुर जिला को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 9 वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 16 अक्टूबर 2015 को शाम 3 बजे मेरी 14 वर्षीय पुत्री घर से बाहर निकली। जिसे राहुल, लालू ने बुरी नियत से दबोच लिया और मुंह दबाकर तालाब के किनारे ले गए। दोनों ने मेरी पुत्री के कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान मेरी बड़ी पुत्री खोजती हुई वहां पर पहुंच गई। दोनों मेरी पुत्री को छोडक़र जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर लाल सिंह के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त लाल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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