फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। चोरी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त पवन दुबे व मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ दुबे को तीन वर्ष के कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अभियुक्त को मोहित वर्मा को धारा 411 में तीन वर्ष का कारावास की सजा से दंडित किया।
22 जुलाई 2016 को धर्मेन्द्र कुमार पाठक पुत्र विनोद कुमार पाठक निवासी कादरीगेट ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि 21 जुलाई 2016 की शाम को सपना पत्नी विपिन कुमार अग्निहोत्री निवासी जलालाबाद पो0 प्रताप नगर, शाहजहांपुर से अपने मामा के घर आवास विकास से अपने घर कादरीगेट आ रहा था। जैसे बिर्राबाग गली में आये, तभी एक बाइक पर कुछ बदमाश आये और मेरी बहन के गले में पड़ी सोने की चैन व मंगलसूत्र तोडक़र भाग गये। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी निशानदेही से लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ था। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त पवन दुबे व मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ दुबे को धारा 379 में 3 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 356 में 2 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 411 में अभियुक्त पवन दुबे व मधुकर तथा मोहित वर्मा को 3 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 392 में दोषमुक्त कर दिया।
चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास
